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लोकसभा में पारित संशोधित आयकर विधेयक 2025
लोकसभा में पास हुआ संशोधित इनकम टैक्स बिल – पूरी खबर:
मुख्य विषय
लोकसभा ने 11 अगस्त 2025 को दो महत्वपूर्ण विधेयक पास किए:
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Income-Tax (No. 2) Bill, 2025 — जो पुराना Income Tax Act, 1961 पूरी तरह से बदलने जा रहा है।
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Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025 — जिसमें Unified Pension Scheme (UPS) पर टैक्स छूट जैसी प्रमुख संशोधन शामिल हैं।
नया बिल कैसा होगा?
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लगभग सभी Select Committee की 285 सुझाव शामिल किए गए हैं, जिनमें 32 बड़े बदलाव शामिल हैं।
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भाषा और संरचना में सुधार: section संख्या घटकर 819 से 536 हो गई और chapter संख्या अब 23 तक सीमित है।
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सुपात्रों (taxpayers) के लिए प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे — “No debate, amid din” वाली पासिंग से विरोधियों ने आपत्ति जताई।
नए बदलाव — Highlights
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Faceless assessments: पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कम भ्रष्टाचार वाली बनेगी।
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TDS रिफंड ढिलाई से जारी ITR में भी बिना penalty मिल सकेगा।
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कर अधिकारियों को कार्रवाई से पहले notice जारी करना अनिवार्य होगा।
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Anonymous donations पर पाबंदी — विशेषकर उन धार्मिक ट्रस्ट्स के लिए जो सामाजिक सेवाएँ नहीं करते।
Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025
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UPS (Unified Pension Scheme) को NPS (National Pension System) की तरह कर लाभ: रिटायरमेंट पर lump-sum withdrawals पर टैक्स छूट मिलेगी। और premature withdrawal पर भी NPS जैसी कर दर लागू होगी।
समग्र प्रभाव
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एक दशक से ज़्यादा पुरानी Income Tax Act, 1961 अब पूरी तरह परिवर्तित होगी — April 1, 2026 से लागू होने की सम्भावना है।
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यह कदम कर भुगतान प्रणाली को और तमाम पक्षों से modern, आसान, और taxpayer-friendly बनाने की दिशा में है।
निष्कर्ष
लोकसभा ने बिना चर्चा के पास किया गया सिम्प्लीफाइड इनकम टैक्स बिल, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रकिया को आसान, डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इसमें पूरी Act का पुनर्लेखन, faceless system, TDS refund में राहत, और UPS पर कर लाभ शामिल हैं। विपक्ष ने विधाई प्रक्रिया की आलोचना की, लेकिन सरकार ने Select Committee की सुझावों को प्राथमिकता दी।
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