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मां का फ्लैट बेचकर 7 घर खरीदे, टैक्स नहीं देना होगा

यह केस काफ़ी दिलचस्प है और एक छोटे से कानून के शब्दों के अंतर ने बेटे को टैक्स से बचा दिया।

ख़बर का सारांश:

  • घटना: मुंबई में बेटे को अपनी दिवंगत मां से एक फ्लैट विरासत में मिला।

  • 1993 में, कानूनी अभिभावक ने यह फ्लैट ₹1.45 करोड़ में बेच दिया।

  • 1995 में, उसी राशि से पुणे में 7 हाउस यूनिट्स खरीदीं।

  • सेक्शन 54 (पुराना कानून, 2014 से पहले): तब इसमें लिखा था "a residential house" — यानी इसे कई घरों पर भी लागू किया जा सकता था, बशर्ते पैसा उसी में लगाया जाए।

  • टैक्स विभाग ने कहा कि छूट सिर्फ एक घर पर मिलेगी, 7 पर नहीं।

  • केस बॉम्बे हाईकोर्ट गया, जहां कोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया।

  • वजह: 2014 से पहले का कानून “a residential house” कहता था, जिससे किसी भी संख्या के घर खरीदे जा सकते थे, बशर्ते पूरी पूंजी लगाई जाए।

नतीजा: बेटे को ₹1.08 करोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा।

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