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माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू
लखनऊ। प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने यहां विभिन्न कामकाज के लिए सिटीजन चार्टर लागू करेगा। इसमें छात्रों का मूल प्रमाण पत्र 15 दिन, अंक पत्र 30 दिन में जारी करना होगा। वहीं शिक्षकों-कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन 15 दिन में व कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान 30 दिन में करना होगा। विभाग की ओर से विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं के लिए समय सीमा तय करते हुए इस पर सुझाव व आपत्तियां ली गई हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय व अन्य माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक संगठनों की ओर से काफी समय से सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में विभाग ने शिक्षक संघों को पत्र भेजकर सूचित किया है कि विभाग की
ओर से विभिन्न प्रकरणों व आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की जा रही है। इस पर शिक्षक संगठनों से सुझाव लिए गए हैं। इसके आधार पर इसे इसी सत्र से लागू करने की तैयारी है।
इसके अंतर्गत शिक्षकों के असाधारण अवकाश आवेदन को 60 दिन, उपार्जित व बाल्य देखभाल अवकाश 15, महिला सीसीएल 15 दिन में, चिकित्सीय अवकाश 15 दिन में जारी करना होगा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश महामंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि कई बार कार्यालयों में पत्रावली रिसीव करने के बाद लंबे समय तक लंबित रहती थीं। इसी वजह से सिटीजन चार्टर की मांग की जा रही थी। वहीं शिक्षक नेता ओमप्रकाश त्रिपाठी ने इसे सख्ती से लागू करने की मांग की।
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