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पेंशन के पात्र सदस्यों में बेटी का नाम नहीं हटेगा
पेंशन के पात्र सदस्यों में बेटी का नाम नहीं हटेगा
सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पारिवारिक पेंशन नियमों में अब बेटी का नाम शामिल करना हुआ जरूरी हो गया है।
पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता का निर्धारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, परिवार में सौतेली और गोद ली गई बेटियों सहित अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियां शामिल हैं।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता। आदेश में पेंशन के तहत मिलने वाले सभी रिटायरमेंट लाभों को जल्द से जल्द सख्ती से जारी करने को कहा गया है। कर्मचारी द्वारा सूचित किए जाने पर बेटी को परिवार का सदस्य माना जाता है इसलिए बेटी का नाम परिवार के सदस्यों के विवरण में शामिल रहेगा।
विवरण देना जरूरी होगा : नियमों के अनुसार, जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है, उसे अपने परिवार के विवरण देने होंगे, जिसमें उसके पति/पत्नी, सभी बच्चे, माता-पिता और विकलांग भाई-बहन के बारे में जानकारी शामिल है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी को अवकाशप्राप्ति से पहले अपने पेंशन के कागजात के साथ अपने परिवार के अद्यतन विवरण भी जमा कराने होंगे।
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