Blogs

पेंशन के पात्र सदस्यों में बेटी का नाम नहीं हटेगा

पेंशन के पात्र सदस्यों में बेटी का नाम नहीं हटेगा

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पारिवारिक पेंशन नियमों में अब बेटी का नाम शामिल करना हुआ जरूरी हो गया है।

पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता का निर्धारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, परिवार में सौतेली और गोद ली गई बेटियों सहित अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियां शामिल हैं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता। आदेश में पेंशन के तहत मिलने वाले सभी रिटायरमेंट लाभों को जल्द से जल्द सख्ती से जारी करने को कहा गया है। कर्मचारी द्वारा सूचित किए जाने पर बेटी को परिवार का सदस्य माना जाता है इसलिए बेटी का नाम परिवार के सदस्यों के विवरण में शामिल रहेगा।

विवरण देना जरूरी होगा : नियमों के अनुसार, जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है, उसे अपने परिवार के विवरण देने होंगे, जिसमें उसके पति/पत्नी, सभी बच्चे, माता-पिता और विकलांग भाई-बहन के बारे में जानकारी शामिल है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी को अवकाशप्राप्ति से पहले अपने पेंशन के कागजात के साथ अपने परिवार के अद्यतन विवरण भी जमा कराने होंगे।

ये भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक/4 नवंबर/महत्वपूर्ण बिंदु ★27 प्रस्ताव को मंजूरी

ये भी पढ़ें - VDO की नौकरी का झांसा देकर 22 लाख की ठगी

ये भी पढ़ें - 'तुम मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखती हो, मैं क्राइम ब्रांच से हूं...' शिक्षिका को ब्लैकमेल कर 72 हजार रुपए ठगे

ये भी पढ़ें - 27000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार : महानिदेशक



Blog

More Related Article

Consulterz discovering the source behind the ubiquitous filler text. In seeing a sample of lorem ipsum, his interest was piqued by consectetur