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ITR छापा या सर्वे हुआ? स्क्रूटनी के लिए रहें तैयार

छापा या सर्वे हुआ है तो अनिवार्य स्क्रूटनी के लिए रहें तैयार

कानपुर: आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी करदाता के यहां अप्रैल 2023 या उसके बाद छापा (raid) या सर्वे (survey) हुआ है, तो उनके संबंधित वर्ष के आयकर रिटर्न की अनिवार्य रूप से स्क्रूटनी (जांच) की जाएगी। विभाग द्वारा यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देशों के तहत लिया गया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के अनुसार, यदि किसी बिंदु को छिपाया गया या गलत बताया गया है, तो उस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

वर्ष 2025-26 में स्क्रूटनी के लिए रिटर्न के चयन को लेकर CBDT ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि:

  • 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक जिन लोगों के यहां छापा या सर्वे हुआ और कार्रवाई की गई, उनके केस अनिवार्य स्क्रूटनी के लिए चुने जाएंगे।

  • चौथे सूचना स्त्रोतों की जानकारी के अनुसार अगर किसी बिंदु को गलत दर्शाया गया है, तो उसका सही-सही जवाब देना आवश्यक होगा।

  • ऐसी सभी रिटर्न जिनमें ऐसी जानकारियां मिली हैं, उनकी जांच की जाएगी।

इसलिए करदाताओं को अपने दस्तावेज और जानकारी पूरी तरह से सही और स्पष्ट रखने की सलाह दी गई है ताकि स्क्रूटनी में कोई परेशानी न हो।

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